उत्तराखंड

‘डबल इंजन’ से भी नहीं चली पनबिजली परियोजनाओं की ‘गाड़ी’

देहरादून : उत्तराखंड के ‘डबल इंजन’ से जुड़ने के आठ महीने बाद भी पनबिजली परियोजनाओं की ‘गाड़ी’ स्टार्ट ही नहीं हुई है। तीन दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं पर्यावरणीय समेत कई कारणों से अटकी हुई हैं। केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी है। जबकि, विधानसभा चुनाव के वक्त पनबिजली परियोजनाओं के अटकने को मुद्दा बनाया गया था। तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भाषणों के जरिये ‘ऊर्जा प्रदेश’ की उम्मीदों को पंख भी लगाए थे।

दरअसल, गठन के वक्त प्रचुर जल संपदा के बूते उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की बातें हुई थीं। लेकिन, मौजूदा स्थिति ये है कि जरूरतभर की बिजली जुटाने के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ रहा है। क्योंकि, राज्य बनने के बाद से आज तक एक भी नई पनबिजली परियोजना शुरू नहीं हुई। ईको सेंसटिव जोन में 15 परियोजना फंसी हैं तो दूसरी ओर 2013 की आपदा के बाद 24 परियोजनाओं के निर्माण पर रोक लगा दी गई। यमुना घाटी में प्रस्तावित 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना का निर्माण भी केंद्र सरकार से वित्त की मंजूरी नहीं मिलने के कारण शुरू नहीं हुआ।

टौंस नदी पर प्रस्तावित किसाऊ परियोजना (660 मेगावाट) निर्माण के लिए भी अभी तक केंद्र से पैसा नहीं मिला है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक एसएन वर्मा का कहना है कि परियोजनाओं के निर्माण में फंसे पेंच को निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद तो है कि जल्द सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। नीति आयोग के समक्ष सभी मुद्दों को पूर्व में रखा गया था। भरोसा मिला है कि भारत सरकार से बात कर सभी मसलों का हल निकाला जाएगा।

दस छोटी परियोजनाओं पर भी निर्णय नहीं 

भागीरथी ईको सेंसटिव जोन में फंसी 68 मेगावाट की 10 छोटी पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद परवान चढ़ी थी। क्योंकि, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने सशर्त अनुमति पर विचार की बात कही थी। लेकिन, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का तर्क है कि परियोजनाओं से पर्यावरण को नुकसान होगा। वहीं, आपदा के बाद 24 परियोजनाओं में से सार्वजनिक उपक्रम की पांच बिजली परियोजनाओं से रोक हटने की उम्मीद भी जल संसाधन मंत्रालय के विरोध के चलते परवान नहीं चढ़ी।

आपको बता दें कि करीब दो साल पहले विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें पांच परियोजनाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय और आपात प्रबंधन योजना की शर्त जोड़ी गई थी। इन परियोजनाओं के शुरू होने से रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को 102.50 मेगावाट बिजली मिलेगी। लेकिन, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में परियोजनाओं को नदी की सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया था।

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