देश-विदेश

US ने फिर दिया झटका, प्रवासियों के वर्क परमिट को लेकर बदला नियम

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों (EAD) को स्वतः बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस कदम से हजारों विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीयों पर असर पड़ने की संभावना है। ये लोग माइग्रेंट वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा हैं।

विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा, “जो विदेशी 30 अक्टूबर, 2025 (गुरुवार) को या उसके बाद अपने EAD के रिन्यूअल के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें अब अपने EAD का ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।”

इसका मतलब है कि 30 अक्टूबर से पहले ऑटोमैटिक एक्सटेंड किए गए EAD पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि नए नियम में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जांच और परीक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

बाइडेन प्रशासन के नियम को पलटा

यह हालिया कदम बाइडन प्रशासन की उस नियम को खत्म कर रहा है जिसके तहत यह प्रावधान था कि अप्रवासियों को उनके वर्क परमिट की खत्म होने के बाद भी 540 दिनों तक अमेरिका में काम करने की अनुमति दी जाती थी, बशर्ते:

रिन्यूअल एप्लीकेशन समय पर दायर किया गया हो.

उनकी EAD श्रेणी ऑटोमैटिक रिन्यूअल के लिए पात्र हो

अप्रवासियों की वर्तमान EAD श्रेणी रसीद सूचना में सूचीबद्ध “पात्रता श्रेणी” या “अनुरोधित वर्ग” से मेल खाती हो।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के बयान में कहा गया है, “इस नियम के कुछ सीमित अपवाद हैं, जिनमें कानून द्वारा या संघीय रजिस्टर नोटिस के माध्यम से टीपीएस-संबंधी रोजगार दस्तावेजों के लिए दी गई अवधि में विस्तार शामिल है।”

इसमें प्रवासी कामगारों का बैकग्राउंड की अधिक बार समीक्षा करना शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) को धोखाधड़ी रोकने और संभावित रूप से हानिकारक इरादे वाले विदेशियों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

बयान में कहा गया है, “कोई विदेशी ईएडी रिन्यूअल एप्लीकेशन दाखिल करने में जितना अधिक समय लगाएगा, उतनी ही अधिक संभावना है कि उनके रोजगार प्राधिकरण या दस्तावेजों में अस्थायी रूप से चूक हो सकती है।”

EAD क्या है और किसे पड़ती है इसकी जरूरत?

EAD (फॉर्म I-766/EAD) होना यह साबित करने का एक तरीका है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि के लिए अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत है। स्थायी निवासियों को EAD के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

ग्रीन कार्ड (फॉर्म I-551, स्थायी निवासी कार्ड) रोजगार प्राधिकरण का प्रमाण है। गैर-आप्रवासी स्थिति (H-1B, L-1B, O या P) वाले व्यक्तियों को भी इस दस्तावेज की जरूरत नहीं है।

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