कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हो जाएं सावधान, 22 सितंबर से महंगी हो रही ये बोतल

22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रही है। और इसी दिन से New GST Rates भी लागू हो रहे हैं। इस दिन से बहुत सी चीजें सस्ती हो रही है। कुछ चीजें महंगी भी रही हैं। 3 सितंबर को हुई GST Council की मीटिंग में 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया गया। जीएसटी में अब सिर्फ 2 स्लैब 5 और 18 फीसदी का है। वहीं, सिन और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए 40 फीसदी का स्पेशल स्लैब है।
दूध, दही, घी, रोटी से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीजों पर या तो 0 या फिर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप ठंडा पीने के शौकीन है तो आपको अपनी जेब गरम करनी पड़ेगी। क्योंकि 22 सितंबर से ठंडा महंगा (GST on Cold Drink) हो रहा है।
जीएसटी परिषद ने ठंडा पर जीएसटी बढ़ाया था। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू हो रहीं तो इसका मतलब इस दिन से कोल्ड ड्रिंक पीना महंगा हो जाएगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक लवर हैं तो आपको इसके लिए और पैसे देने पड़ सकते हैं।
कोल्ड ड्रिंक पर कितना जीएसटी? New GST Rates on Cold Drinks कोल्ड ड्रिंक्स भारत भर में लाखों लोगों के लिए पसंदीदा हैं। खासकर गर्मियों में। लेकिन सोडा या फलों से बने पेय की हर बोतल के पीछे एक हाई टैक्स छिपा होता है। 22 सितंबर से कोल्ड ड्रिंक पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। पहले इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था। नीचे हमने टेबल में कोल्ड ड्रिंक समेत अन्य बेवरेजेस की नई और पुरानी जीएसटी दरों के बारे में बताया है।