जीएसटी राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 10वीं किस्त के तहत 6000 करोड़ रुपये के कर्ज जारी किए गए

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 10वीं साप्ताहिक किस्त के तहत 6000 करोड़ रुपये जारी किए है। जारी की गई राशि में से 5516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को और 483.40 करोड़ रुपये की राशि तीन केंद्रशासित प्रदेशों को जारी की गई है। केंद्रशासित राज्यों में दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी हैं। जहां पर विधान सभाएं हैं और यह प्रदेश जीएसटी काउंसिल के सदस्य भी हैं। जबकि बाकी बचे 5 राज्य अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में में जीएसटी लागू करने के दौरान राजस्व में कमी नहीं आई है। इस किस्त के बाद जीएसटी राजस्व के संग्रह में आई कमी की 50 फीसदी भरपाई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कर दी गई है।
भारत सरकार ने राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से जीएसटी राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए विशेष उधारी खिड़की का गठन अक्टूबर 2020 में किया था। जिसके तहत 1.10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी मुहैया केंद्र सरकार करा रही है। इसके तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तरफ से केंद्र सरकार कर्ज ले रही है। अब तक 10 किस्त में यह रकम सरकार द्वारा जारी की गई है। पहली किस्त 23 अक्टूबर 2020, उसके बाद 2 नवंबर 2020, 9 नवंबर 2020, 23 नवंबर 2020, 1 दिसंबर 2020, 7 दिसंबर 2020, 14 दिसंबर 2020, 21 दिसंबर 2020, 28 दिसंबर 2020 और 4 जनवरी 2021 को किस्तें जारी की गई थी।
इस हफ्ते जो रकम जारी की गई है, वह केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई 10वीं किस्त है। इस हफ्ते केंद्र सरकार ने यह रकम 4.1526 फीसदी के ब्याज के कर्ज पर लिया है। केंद्र सरकार, विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक 60 हजार करोड़ रुपये उधारी के रूप में ले चुकी है। जिस पर उसे औसतन 4.6892 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा।
विशेष उधारी खिड़की के द्वारा पूंजी चुकाने के साथ-साथ भारत सरकार जीएसटी लागू करने में आई राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए, इसके अलावा राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी अतिरिक्त राशि के रूप में उधार लेने का भी विकल्प दे रही है। इसके लिए राज्य विकल्प-1 का चयन कर रहे हैं। इसके तहत 28 राज्यों को 1,06,830 करोड़ (राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का 0.50 फीसदी) की अतिरिक्त उधारी का भी प्रावधान किया गया है।
28 राज्यों द्वारा अतिरिक्त उधारी के रूप में दी गई अनुमति और उसके तहत विशेष खिड़की से जुटाई रकम की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट में दी गई है।
राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर 0.50 फीसदी रकम को विशेष उधारी खिड़की के तहत 04-01-2021 तक पारित की गई रकम
(सभी आंकड़े करोड़ रुपये में हैं)
| क्रम.संख्या | राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | राज्यों की सकल घरेलू उत्पाद के 0.50 फीसदी के बराबर रकम जुटाने की अनुमति | राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विशेष खिड़की के जरिए जुटाई गई पूंजी |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5051 | 1433.25 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश* | 143 | 0.00 |
| 3 | असम | 1869 | 616.72 |
| 4 | बिहार | 3231 | 2421.54 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 1792 | 846.30 |
| 6 | गोआ | 446 | 520.85 |
| 7 | गुजरात | 8704 | 5719.15 |
| 8 | हरियाणा | 4293 | 2699.05 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 877 | 1064.87 |
| 10 | झारखंड | 1765 | 459.75 |
| 11 | कर्नाटक | 9018 | 7694.69 |
| 12 | केरल | 4522 | 1897.80 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 4746 | 2816.91 |
| 14 | महाराष्ट्र | 15394 | 7428.29 |
| 15 | मणिपुर* | 151 | 0.00 |
| 16 | मेघालय | 194 | 69.39 |
| 17 | मिजोरम* | 132 | 0.00 |
| 18 | नागालैंड* | 157 | 0.00 |
| 19 | ओडीसा | 2858 | 2370.37 |
| 20 | पंजाब | 3033 | 2751.20 |
| 21 | राजस्थान | 5462 | 2160.37 |
| 22 | सिक्किम* | 156 | 0.00 |
| 23 | तमिलनाडु | 9627 | 3870.80 |
| 24 | तेलंगाना | 5017 | 947.73 |
| 25 | त्रिपुरा | 297 | 140.40 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 9703 | 3725.41 |
| 27 | उत्तराखंड | 1405 | 1436.55 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 6787 | 1458.37 |
| कुल (क) | 106830 | 54549.76 | |
| 1 | दिल्ली | नहीं लागू | 3637.32 |
| 2 | जम्मू एवं कश्मीर | नहीं लागू | 1408.98 |
| 3 | पुडुचेरी | नहीं लागू | 403.94 |
| कुल (ख) | 0.00 | 5450.24 | |
| कुल रकम (क+ख) | 106830 | 60000.00 |
*इन राज्यों में जीएसटी के तहत राजस्व में कमी नही है।



