उत्तर प्रदेश

टेंट सिटी के कंपनियों से जुर्माने की राशि नहीं वसूल सकी राज्य सरकार

टेंट सिटी के मामले में जवाब के लिए राज्य सरकार ने एनजीटी से अतिरिक्त समय मांगा है। अगली सुनवाई आठ अक्तूबर को होगी। अहमदाबाद की दोनों टेंट कंपनियों से राज्य सरकार अब तक जुर्माने की राशि वसूल नहीं कर सकी है। मंगलवार को सुनवाई के बाद याची अधिवक्ता ने चंदौली के जिलाधिकारी को जुर्माने की वसूली के लिए पत्र भी लिखा है।

मंगलवार को एनजीटी के तीन सदस्यीय पीठ चेयरपर्सन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल और विशेषज्ञ सदस्य ईश्वर सिंह के समक्ष सुनवाई शुरू हुई। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद विशेषज्ञ सदस्य ईश्वर सिंह बेंच का हिस्सा बने हैं। याची तुषार गोस्वामी की तरफ से अधिवक्ता ने पक्ष रखा।

एनजीटी के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( यूपीपीसीबी) ने 23 नवंबर 2023 को टेंट कंपनियों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 34.25 लाख का जुर्माना लगाया था। राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के सचिव ने गुजरात सरकार को पिछले साल 13 अगस्त को अर्थदंड की राशि की वसूली के लिए पत्र लिखा। जिलाधिकारी वाराणसी कार्यालय ने राजस्व रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था।

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