उत्तराखंड

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

देहरादून : नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो रमा पांडे की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल के  कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने की राशि से 15 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।

मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने अदालत को बताया कि इंद्रापुरम कालसी निवासी एक व्यक्ति ने तीन मार्च 2015 को गंभीर सिंह नामक व्यक्ति पर उनकी आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था।

बताया था कि घटना वाली रात उनकी बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उनके घर लौटने पर बेटी ने उसे सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस ने 30 मार्च को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसके बाद से वह जेल में है।

मामले में पोक्सो अदालत में सुनवाई की गई। पीड़िता के बयान व अदालत में पेश किए गए अन्य साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी गंभीर सिंह को दोषी ठहराते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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