उत्तराखंड

पुराना वेतन ले रहे कार्मिकों का मंहगाई भत्ता 19 फीसद बढ़ा

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में पुराने वेतनमान में कार्यरत दस हजार से ज्यादा कार्मिकों और पेंशनर्स को भी अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार ने महंगाई भत्ते को 245 फीसद से बढ़ाकर 264 फीसद किया है। 264 फीसद महंगाई भत्ता एक जनवरी, 2017 से लागू होगा। बढ़ा महंगाई भत्ता एक सितंबर से नकद मिलेगा। वित्त प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए।

प्रदेश में राज्य सरकार के साथ ही स्थानीय निकायों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, सरकारी विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में ऐसे कार्मिकों की संख्या काफी है, जो अब भी अपुनरीक्षित वेतन के तौर पर पुराना वेतनमान ले रहे हैं।

इन कार्मिकों का वेतन पांचवें और छठवें वेतनमान के मुताबिक संशोधित नहीं हुआ है। नतीजतन उन्हें सातवें वेतनमान के दायरे में नहीं लाया जा सका है। ऐसे कार्मिकों और पेंशनर्स को भी सरकार ने दीपावली का तोहफा दिया है। शासन ने आदेश जारी कर ऐसे कार्मिकों का महंगाई भत्ता दो चरणों में बढ़ाया है।

पहले चरण में मूल वेतन का 245 फीसद महंगाई भत्ता बढ़ाकर 256 फीसद किया गया है। यह भत्ता एक जुलाई, 2016 से प्रभावी माना जाएगा।

दूसरे चरण में महंगाई भत्ता बढ़ाकर 256 फीसद से 264 फीसद किया गया है। यह वृद्धि एक जनवरी, 2017 से लागू होगी। शासनादेश के मुताबिक एक जुलाई, 2016 से 31 अगस्त, 2017 तक महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी।

अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के एरियर में से दस फीसद पेंशन अंशदान और उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा की जाएगी। उक्त महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

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