ITR Filing Last Date 2026: 31 जुलाई नहीं, अब इस तारीख तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न! जानिए नई डेडलाइन
: ITR Filing Last Date 2026: 31 जुलाई नहीं, अब इस तारीख तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए नई डेडलाइन

नई दिल्ली। अगर आप भी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि मानकर जल्दबाजी में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए गैर-ऑडिट (Non-Audit) मामलों में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तय की है। ऐसे करदाता जिन्हें खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, वे इस नई समय-सीमा तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

क्या बदली है ITR की अंतिम तिथि?
पहले सामान्य करदाताओं के लिए 31 जुलाई को ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि माना जाता था। लेकिन इस बार आयकर विभाग ने राहत देते हुए 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है।
इस फैसले से लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और छोटे कारोबारियों को अतिरिक्त समय मिलेगा।
किन लोगों को मिलेगा नई डेडलाइन का लाभ?
नई अंतिम तिथि मुख्य रूप से उन करदाताओं पर लागू होगी—
- वेतनभोगी कर्मचारी (Salaried Employees)
- पेंशनभोगी
- ऐसे व्यक्ति जिनके खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है
- छोटे व्यवसायी और प्रोफेशनल (जहां टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता)
किन लोगों के लिए अलग होगी अंतिम तिथि?
जिन करदाताओं के खातों का टैक्स ऑडिट आवश्यक है, उनके लिए आयकर विभाग अलग अंतिम तिथि निर्धारित करता है। ऐसे मामलों में निर्धारित समय-सीमा का पालन करना जरूरी होगा।
समय पर ITR भरना क्यों जरूरी?
विशेषज्ञों के अनुसार समय पर ITR दाखिल करने से कई फायदे मिलते हैं—
- आयकर रिफंड जल्दी मिलने की संभावना
- लेट फीस से बचाव
- ब्याज और पेनल्टी से राहत
- बैंक लोन और वीजा आवेदन में आसानी
- वित्तीय रिकॉर्ड मजबूत रहता है
देर से ITR भरने पर क्या होगा?
यदि कोई करदाता निर्धारित अंतिम तिथि के बाद ITR दाखिल करता है, तो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार—
- लेट फीस लग सकती है।
- कुछ मामलों में ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।
- कुछ टैक्स लाभों पर असर पड़ सकता है।
इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय का इंतजार न करें।
ITR फाइल करने से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार
रिटर्न दाखिल करने से पहले निम्न दस्तावेज तैयार रखें—
- PAN कार्ड
- आधार कार्ड
- Form 16 (यदि लागू हो)
- बैंक खाते की जानकारी
- ब्याज आय का विवरण
- निवेश संबंधी दस्तावेज
- TDS की जानकारी
- AIS और Form 26AS की जांच
ऑनलाइन कैसे करें ITR फाइल?
आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए—
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आवश्यक जानकारी भरें।
- सही ITR फॉर्म चुनें।
- आय और टैक्स विवरण दर्ज करें।
- जानकारी सत्यापित कर रिटर्न सबमिट करें।
- ई-वेरिफिकेशन पूरा करें।
विशेषज्ञों की सलाह
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि—
- अंतिम तारीख का इंतजार न करें।
- सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
- AIS और Form 26AS का मिलान करें।
- सही ITR फॉर्म का चयन करें।
- रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन अवश्य करें।
निष्कर्ष
यदि आप भी 31 जुलाई को ITR फाइल करने की आखिरी तारीख मान रहे थे, तो अब राहत की बात यह है कि गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए 31 अगस्त 2026 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, समय रहते रिटर्न भरना हमेशा बेहतर माना जाता है ताकि किसी भी प्रकार की लेट फीस या अन्य परेशानी से बचा जा सके।




