देश-विदेश

आयकर नियमों, 1962 में प्रस्तावित संशोधन-हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित

नई दिल्ली: आयकर नियम, 1962 (आईटी नियम) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) में अपील के लिए फॉर्म संख्या 36 निर्धारित करता है। इसके अलावा, आईटीएटी को पारस्परिक आपत्तियों के ज्ञापन के लिए फॉर्म संख्या 36ए का इस्तेमाल किया जा सकता है।

        मौजूदा फॉर्म संख्या 36 और फॉर्म संख्या 36ए काफी लंबे समय से संशोधित नहीं किया गया है। इन फॉर्मों को और अधिक जानकारीपूर्ण बनाने और आईटीएटी में लंबित अपीलों में विवादित राशि के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। यह मुकदमा प्रबंधन के लिए विभाग की नीति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

        फॉर्म नंबर 36, फॉर्म संख्या 36ए और आईटी नियमों के नियम 47 में संशोधन का प्रस्ताव देने वाली मसौदा अधिसूचना आयकर विभाग की वेबसाइट  www.incometaxindia.gov.in  पर हितधारकों और आम लोगों की टिप्पणियों के लिए अपलोड की गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button