सरकारी विभागों में वस्तुओं के क्रय/विक्रय हेतु जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय विभागों/उपक्रमों/निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में सामग्री के क्रय/विक्रय हेतु जेम (गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस) व्यवस्था को लागू की है। इसका क्रियान्वयन नेशनल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल माध्यम से कराया जा रहा है।
यह जानकारी अपर आयुक्त उद्योग, श्री विनय कुमार ने आज यहां दी है। उन्होंने बताया है कि शासकीय विभागों/उपक्रमों/निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में जेम मोर्टल के माध्यम से सामग्री एवं सेवाओं का क्रय किया जाना है। इस पोर्टल के माध्यम से समाग्री के क्रय/विक्रय की सुविधा प्रदान की गयी है। जिसके लिये जेम पोर्टल की वेबसाइट- ूूूण्हमउण्हवअण्पद पर क्रेता/विक्रेता का पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। विस्तृत जानकारी के लिये किसी भी कार्यदिवस में नोडल विभाग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन के ‘‘राज्य जेम प्रकोष्ठ, उ0प्र0’’ 8, कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ दूरभाष नं0-0522-2200880, ई-मेल हमउबमससनच/हउंपसण्बवउ से संपर्क किया जा सकता है।


